सड़क हादसों को रोकने के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने इस पर आईजी ट्रैफिक अरुण मोहन जोशी से 6 सप्ताह के भीतर सुझाव बताने के लिए कहा है। मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने वाहनों की ओवर स्पीड से हो रही दुर्घटनाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया दिए। कहा कि हादसे रोकने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किया जा सकता है। पूर्व के आदेश के क्रम में आईजी ट्रैफिक जोशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश हुए ।उन्होंने अवगत कराया कि कई नौजवानों की मौत ओवर स्पीड के कारण हो चुकी है। उसे रोकने के लिए यातायात पुलिस कार्य कर रही है। ओवर स्पीड चल रहे वाहनों का चालान किया जा रहा है ,कई जगह पर सीसीटीवी कैमरे, रोड पर सेंसर लगा दिए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले में सुझाव प्रस्तुत करने के लिए कहा ।अगली सुनाई 7 अप्रैल को होगी।
सड़क हादसों पर कैसे लगे रोक सुझाव दें