मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश कर बताया है कि लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने समिति गठित कर दी है । इस समिति की एक बैठक 22 फरवरी को हो भी चुकी है। हाई कोर्ट में सोमवार को लोकायुक्त की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की। इस दौरान बताया गया कि राज्य सरकार लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन कर रही है। इस पर कोर्ट ने सरकार को अगली तिथि तक स्थिति से अवगत करने के लिए कहा है ।अब इस मामले में अगली सुनवाई 4 सप्ताह की बात की जाएगी ।मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गौलापर निवासी रवि शंकर जोशी ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की है। जबकि संस्थान के नाम पर 2 से 3 करोड़ सालाना खर्च हो रहे हैं।
प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए गठित हो गई है समिति।